बिलासपुर को राहत कलेक्टर के आदेश अनुसार जारी कल से लॉकडाउन के नियम।। पूरा पढ़ें:-

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बिलासपुर—- कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने एक आदेश जारी कर लाकडाउन की शर्तों में आंशिक राहत देते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। रेस्टोरेन्ट को भी राहत मिली है। साथ ही लोगों को एसओपी के अनुसार  सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा संक्रमण से बचाव को लेकर सभी को मास्क उपयोग किया जाना अनिवार्य किया है। एक आदेश जारी कर बिलासपुर कलेक्टर डॉ.सारांश मित्तर ने दुकानदारों और रेस्टोरेन्ट को लाकडाउन से राहत दिया है। आदेश में बताया गया है कि सभी लोगं को शासन के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। दवाई दुकान, पेट्रोल पम्प को छोड़कर अन्य व्यवासायिक दुकाें सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी।

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इसके अलावा रेस्टोरेन्ट को रात्रि 10 बजे तक खुलने की विशेष अनुमति होगी। सभी शासकीय और निजी कार्याालय पूर्व की तरह ही संचालित होंगी। पढ़ें आदेश में कलेक्टर ने क्या कुछ कहा है।

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