दूसरे राज्य से आने वाले लोगों के लिए नए नियम जारी नहीं रहना होगा क्वारेंटाइन पूरा पढ़ें:-

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में यात्रियों के क्वारंटीन की बाध्यता खत्म कर दी गयी है। राज्य सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। जीएडी सिकरेट्री कमलप्रीत सिंह ने सभी सचिवों, कमिश्नर व कलेक्टरों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि लोगों की सहुलियत का ख्याल रखते हुए इस बाबत निर्देश दिया गया है। जीएडी ने 22 जुलाई को दिये अपने आदेश में कहा था कि जो भी लोग दूसरे राज्यों से प्रदेश में आयेंगे, उन्हें 14 दिन का क्वारंटीन नियमों का पालन करना होगा। लेकिन अब उस शर्त को हटा लिया गया है। अपने आदेश में कहा है कि…“नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए संदर्भित आदेश के माध्यम से अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वालें यात्रियों के लिए जारी एसओपी में क्वारंटीन के संबंध में निर्देश जारी किये गये, जनसुविधा हेतु राज्य सरकार एतद द्वारा उक्त आदेश में क्वारंटीन संबंधी बाध्यता को समाप्त करता है। एसओपी में यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं अन्य सावधानियां के विषय में निर्देश यथावत लागू रहेंगे”

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