छत्तीसगढ़ में मॉल और रेस्टोरेंट अभी भी पाबंधित।। पार्क व मंदिरों को लेकर आई नई बात सामने होगी ये व्यवस्था ।। पूरा पढ़ें:-

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प्रदेश सरकार ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि रेस्‍टोरेंट (Restaurant) में बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा 65 वर्ष के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र वाले बच्‍चों के भी घर से निकलने की मानही है.

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रायपुर. कोरोना वायरस (Corona virus) के संक्रमण के रोकथाम को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले नई गाइडलाइन्स जारी की थी. अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उन्‍हीं दिशा-निर्देशों के तहत नई गाइडलाइन्स (Guidelines) तैयार की है. इसके तहत प्रदेश में शॉपिंग मॉल्‍स नहीं खुलेंगे. इसके अलावा रेस्‍टोरेंट भी बंद रहेंगे. सिर्फ उन्‍हीं रेस्‍टोरेंट (Restaurant) को खोलने की इजाजत दी गई है, जो पार्सल में खाना आम लोगों तक पहुंचाते हैं. प्रदेश सरकार ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि रेस्‍टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा 65 वर्ष के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र वाले बच्‍चों के भी घर से निकलने की मानही है.

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छत्तीसगढ़ सरकार ने दरअसल Unlock 1.0 के तहत 8 जून से दी जाने वाली राहतों को लेकर दिशा-निर्देश तैयार किया है. इसमें कहा गया है कि 8 जून से प्रदेश में धार्मिक स्थल तो खुलेंगे पर एक साथ लोगों के जाने पर पाबंदी होगी. वहीं, लोगों को धार्मिक स्थल पर बैठने के लिए घर से चादर लानी ही लानी होगी. इसके अलावा प्रदेश में सोमवार से पार्क तो खुलेंगे, लेकिन वहां सख्‍त नियमों के साथ ही आम लोगों को प्रवेश करने की अनुमति होगी.

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