बिलासपुर शहर व जिले से लगे हुए आस पास के जगहों पर 23 से लॉकडाउन।। घर से निकले तो सख्त कार्रवाई।। पूरा पढ़ें:-

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बिलासपुर।कोरोना के बढ़ते संक्रामण को देखते हुए बिलासपुर मे लॉकडाउन का देश जारी हुआ है।यह लॉकडाउन 23 जुलाई सुबह पाँच बजे से 31 जुलाई शाम 4 बजे तक रहेगा।जैसा कि मालूम है कि हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ के दूसरे इलाकों के साथ ही बिलासपुर में भी कोविड -19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार सामने आ रही है।इसे देखते हुए रोकथाम की चिंता की जा रही है। इस बीच प्रवेश सरकार ने शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक के बाद लॉक डाउन के फैसले के लिए जिला कलेक्टर को अधिकार दिए थे।

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सोमवार को आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।वहीं बैंकों को लेकर दिशानिर्देश भी हैं जिसमें बताया गया है कि बैंक न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों का उपयोग किया जाएगा,किसी भी स्थिति में बैंक के भीतर अधिकतम पाँच ग्राहक ही प्रवेश करेंगे। वहीं यह निर्देश भी हैं कि बैंक प्रबंधन कर्मचारियों के लिए सामूहिक आवागमन हेतु कोई वाहन व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराएगा।

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नागरिकों की सुविधा के लिए उचित मुल्य की दुकानें,आटा चक्की, ठेले पर सब्ज़ी फल बिक्री करने वाले,स्थाई दुकानों या कि स्थानों पर फल सब्ज़ी दूध ब्रेड चिकन मटन मछली अंडा बिक्री करने वाले इन सभी को सुबह छ से बारह बजे के बीच अनुमति रहेगी।अख़बार बाँटने वाले हॉकर और घर घर दूध बाँटने वालों को सुबह साढ़े पाँच से साढ़े नौ बजे तक की अनुमति होगी।दूध बेचने के लिए शाम छ से सात बजे तक अतिरिक्त अनुमति होगी ।

नागरिकों को यथासंभव घर पर रहना है और अति अनिवार्य स्थिति में ही घर से बाहर निकलना है, वह भी तब जबकि उन्होंने मास्क पहने हो और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा हो।

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