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Jabbal & Sons Gali, Nehru Nagar, Bilaspur(C.G) - 495001
बिलासपुर।कोविड-19 के पॉजिटिव केस पाये जाने के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम की दृष्टि से बिल्हा एवं मस्तुरी तहसीलों में कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गये है।अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इंसीडेंट कंमाडर द्वारा तहसील बिल्हा अंतर्गत हाईकोर्ट आवासीय परिसर बोदरी में संक्रमित व्यक्तियों के मकान आई-3/6, एच-2/3, एच-2/1, जी-3/9 को कंटेन्मेन्ट जोन घोषित किया गया है।इसी तरह नगर पंचायत बोदरी अंतर्गत संक्रमित व्यक्ति के मकान आशीर्वाद वैली मकान नंबर आर-2/71 के पूर्व दिशा में रास्ता, पश्चित दिशा में मकान नंबर आर-3/85, उत्तर दिशा में मकान नंबर आर-2/72 तथा दक्षिण दिशा में मकान नंबर आर-2/70 को कंटेन्मेन्ट जोन में लिया गया है।
आशीर्वाद वैली आर-2/77 के पूर्व दिशा में रास्ता, पश्चिम दिशा में मकान नंबर आर-3/81, उत्तर दिशा में मकान नंबर आर-2/79 तथा दक्षिण दिशा में मकान नंबर आर-2/76, नगर पंचायत बोदरी के वार्ड क्रमांक 13 के पूर्व दिशा में ओम शांति सेंटर, पश्चिम दिशा में सुनील केशरवानी का मकान, उत्तर दिशा में रास्ता तथा दक्षिण दिशा में सृष्टि कम्प्यूटर शाॅप तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
नगर पंचायत बिल्हा के वार्ड क्रमांक 2 के पूर्व दिशा में रास्ता, पश्चिम दिशा में सीसी रोड, उत्तर दिशा में गुरूदास छाबड़ा का मकान तथा दक्षिण दिशा में हरभजन सलूजा का मकान, वार्ड क्रमांक 3 के पूर्व दिशा में सीसी रोड, पश्चिम दिशा में आशीष बंसल का मकान, उत्तर दिशा में फागुराम का मकान तथा दक्षिण दिशा में स्कूल रोड तथा बिल्हा के ही वार्ड क्रमांक 5 के पूर्व दिशा में रास्ता, पश्चिम दिशा में रंजीत चैहान का मकान, उत्तर दिशा में सावित्री का मकान तथा दक्षिण दिशा में मुन्नी का मकान तक कंटेन्मेन्ट जोन घोषित किया गया है।
बिल्हा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बरतोरी के पूर्व दिशा में भुनेश्वर का मकान, पश्चिम दिशा में गली एवं जगदीश का मकान, उत्तर दिशा में लाला का मकान तथा दक्षिण दिशा में दुखू का मकान, ग्राम पंचायत केंवाछी के पूर्व दिशा में सीसी रोड, पश्चिम दिशा में रामचन्द्र का मकान, उत्तर दिशा में खाली प्लाॅट तथा दक्षिण दिशा में खाली प्लाट तक और ग्राम पंचायत रहंगी को कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है।
अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इंसीडेंट कंमाण्डर मस्तूरी द्वारा तहसील मस्तूरी अंतर्गत ग्राम एरमसाही के पूर्व दिशा में जयश्री कुर्रे की बाड़ी, पश्चिम दिशा में खेत तक, उत्तर दिशा में अमरनाथ का मकान तथा दक्षिण दिशा में खाली जगह को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।इन सभी स्थानों के तीन किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। कंटेन्मेन्ट जोन में सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा लोगों को घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जायेगी। यहां सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध कर दिया गया है। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है।
कंटेन्मेन्ट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जायेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रों में स्वास्थ्य की निगरानी की जायेगी एवं आवश्यकतानुसार सैम्पल, जांच हेतु लिया जायेगा।कंटेन्मेन्ट जोन में प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बैरिकेडिंग, कांटेक्ट ट्रैसिंग एवं सैम्पल संग्रहण और स्वास्थ्य टीम को एसओपी के अनुसार दवा, मास्क एवं पीपीई किट उपलब्ध कराने, बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, क्षेत्र की सैनेटाइजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, कंटेन्मेन्ट जोन एवं बफर जोन के घरों का एक्टिव सर्विलांस तथा खंड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सम्बन्धित अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इन्सिडेन्ट कमांडर जोन के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी रहेंगे। जिला सर्विलांस अधिकारी, कांटेक्ट ट्रैसिंग एवं सैम्पल संग्रहण हेतु नोडल अधिकारी बनाये गये हैं।
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