महामारी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने जारी किया आदेश जिले में धारा 144 लागू पूरा पढ़ें:-

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जगदलपुर। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के बढ़ने की संभावना को रोकने तथा इस पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बस्तर जिले में 23 सितम्बर 2020 से आगामी आदेश पर्यन्त धारा 144 लगाये जाने का आदेश जारी किए है। इस अवधि में 05 लोगों से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर जमा होने पर पाबंदी लगाई जाती है।घर से बाहर निकलने पर मुह एवं नाक पर मास्क अनिवार्य किया गया है। मुह एवं नाक पर मास्क नहीं होने पर राशि 100 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये मोबाइल कोरोना कंट्रोल टीम तथा स्थैतिक निगरानी दल तैनात किये गये है। इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।समय-समय पर जारी प्रतिबंध एवं उसमें दी गई छूट आदेश यथावत रहेंगे।

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कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की संगरोध की सख्त हिदायत है। कोरोना वायरस (कोविड-19) रेग्युलेशन के अंतर्गत इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संकामक व्यक्ति को घर-संगरोध में चिकित्सा हेतु लाया जाना सुनिश्चित किया जाए। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इससे बचने से सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाये। संक्रमण से बचाव हेतु जिला बस्तर में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जूलुस, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन आदि को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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