लॉक डाउन के खोले जाने पर सख्त निर्देश जारी।। निर्देशों की अनदेखी पर ढीली हो सकती है संस्था प्रमुखों की जेब।। पूरा पढ़ें:-

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रायपुर।राजधानी रायपुर में 21 सितंबर रात 9:00 बजे से 28 सितंबर की रात 12:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए आम जनता के आवागमन और कार्यालय व्यवसाय संचालन पर प्रतिबंध लगाए गए थे। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर जिले में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए समय सीमा निर्धारित करने और संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद परिणाम के अध्ययन से यह अवलोकन किया गया है कि लॉकडाउन स्थाई समाधान नहीं है। बल्कि कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव एवं संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क और समय-समय पर हाथ धोना सैनिटाइजेशन करना अधिक कारगर है।

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अब रायपुर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार 29 सितंबर से सभी कार्यालय शासन द्वारा निर्धारित समय अवधि में संचालित होंगे। व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन दुकाने रात 8:00 बजे के बाद संचालित नहीं होंगी।पेट्रोल पंप और मेडिकल दुकान, उनके निर्धारित समय में खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स संचालन और होम डिलीवरी की अनुमति रात 10:00 बजे तक ही होगी।सभी कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग और समय-समय पर हाथ धोने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

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सार्वजनिक स्थलों में मास्क नहीं पहनने की स्थिति में 100 रु,होम क्वॉरेंटाइन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 1000रु ,सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने की स्थिति में 100 रु का जुर्माना निर्धारित किया गया है।

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