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बीते 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के पाली हिल स्थित बंगले के कुछ हिस्सों गैर अनाधिकृत बताकर तोड़ दिया था. खास बात है कि इस कार्रवाई से पहले कंगना को निर्माण को रोकने या वापस लेने के लिए कहा गया था.
मुंबई. मुंबई कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खार (Khar) स्थित घर को टूटन से बचाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं, अदालत ने कंगना को हाईकोर्ट (High Court) में इस फैसले को चुनौती देने के लिए 6 हफ्तों का समय दिया है. बता दें कि साल 2018 में ब्रह्म मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभिनेत्री को खार स्थित उनके अपार्टमेंट में गैर अनाधिकृत निर्माण को तोड़ने का नोटिस दिया था. फिलहाल खबरें आ रहीं है कि कंगना ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला कर लिया है.
कंगना ने जनवरी 2019 में दिंदोशी सिविल कोर्ट में बीएमसी (BMC) की तरफ से मिले नोटिस को चुनौती दी थी. उन्होंने कोर्ट से अपार्टमेंट को तोड़ने के आदेश पर रोक लगाने की अपील की थी. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जज चव्हाण ने कंगना की याचिका को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि बीते कुछ समय से कंगना अपने बयानों की वजह से लगातार मीडिया की सुर्खियां बनी हुईं हैं.
कंगना सिविल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने वाली हैं. इस बात की जानकारी अभिनेत्री के वकील रिजवान सिद्दीकी ने ट्वीट के जरिए दी है. रिजवान ने लिखा ‘हां, यह सच है कि दिंदोशी कोर्ट ने मेरी क्लाइंट कंगना रनौत समेत डीबी ब्रीज बिल्डिंग के अन्य रहवासियों के अंतरिम सुरक्षा के आवेदन को खारिज कर दिया है. यह मामला अब हाईकोर्ट के सामने रखा जाएगा.’
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