लॉक डाउन 5:- गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश । नाम अनलॉक -1 :- पूरा पढ़ें:-

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से देश को अनलॉक किए जाने की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-1 के नाम से 30 जून तक के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें लॉकडाउन को सिर्फ कोरोना के कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित करने की बात कही गई है।

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आदेश के तहत लॉकडाउन-5 तीन अलग-अलग फेज में खुलेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। लॉकडाउन के पांचवें चरण में होटल, रेस्टोरेंट, सैलून और धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति मिली है। वहीं, लोग अब एक राज्य से दूसरे राज्य भी जा सकेंगे। इसके लिए कर्फ्यू पास या किसी तरह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।

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गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, लोग और सामानों के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। राज्यों को अगर कहीं लगता है तो वह पाबंदियां लगा सकते हैं, जिसकी जानकारी वह पहले से ही दे देंगे। यात्रा करने वालों को इसका पालन जरुरी किया गया है।

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