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Jabbal & Sons Gali, Nehru Nagar, Bilaspur(C.G) - 495001
बिलासपुर। सीपत पुलिस की मदद से वन विभाग ने तेंदुआ का शिकार करने वाले 5 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से दो नाखून, दो दांत और शिकार में उपयोग किए गए बिजली के तार कुल्हाड़ी, तीर-धनुष आदि जब्त कर लिए है। बताया जा रहा है कि शिकारियों ने नाखून को अलग निकालने के लिए पंजे को जला दिया था जिसमे केवल दो नाखून ही बच पाया बाकी पूरी तरह से जल गया।
सोठी सर्किल बिटकुला बीट घानाकछार जंगल के नाले में एक तेन्दुआ मृत हालत में मिला था। सूचना होते ही वन के सभी बड़े अधिकारी दौड़े भागे घटना स्थल पर पहुंचे थे। तेंदुआ का शव देखते ही स्पष्ट हो गया था कि मामला शिकार का है। घटना के बाद जांच शुरू हो गई थी लेकिन वह विभाग के अधिकारियों को कोई सुराग नही मिल पा रहा था लिहाज SSP से मदद की गुहार लगाई। जब पुलिस सक्रिय हुई तो 11 फरवरी को दो लोगों को पकड़ा गया। जिसमें क्रमशः ( 1 ) संतोष कुमार धनुहार पिता सगन साय धनुहार उम्र 35 वर्ष पता धनुहार पारा, निरतु, ( 2 ) नंदकुमार पटेल पिता बिसालिक राम पटेल उम्र 50 वर्ष बंगलाभाठा- निरंत जिला – बिलासपुर ने साथियों के साथ शिकार करना स्वीकार किया और विद्युत करंट से शिकार करना बताया।दोनों आरोपियों की निशानदेही पर शिकार में सलिप्त 03 अन्य आरोपियों ( 1 ) तीजराम पटेल ( उर्फ भकाचंद ) पिता लच्छी राम पटेल ( 2 ) समारू ( उर्फ संजय ) धनुहार पिता लटी राम धनुहार उम्र 35 वर्ष पता छिंदपानी , जिला कोरबा ( छ.ग. ) ( 3 ) फूल सिंह यादव पिता मंजरू यादव उम्र 70 वर्ष पता निरंतु , पोस्ट- निरंतु थाना- सीपत समेत कुल 05 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से तेन्दुआ का नाखुन 01 नग, दांत 2 नग , धारदार टंगिया 01 नग तीर 10 नग धनुष 1 नग , जी.आई. तार फांदा 5 बण्डल = 2.500 कि.ग्रा . , कुदाल 01 नग , स्टील टिफिन खून लगा हुआ 01 नग , शिकार हेतु प्रयोग किये लकड़ी का खुंटी 09 नग , खून लगा हुआ पन्नी 13 नग जप्त किया गया। आरोपी नंदकुमार पटेल के द्वारा वन्य जीव तेन्दुआ का 01 नग नाखुन एवं तेन्दुआ का दांत 02 नग को पॉलीथिन में भरकर अपने घर के बाड़ी में स्थित कुआं के अन्दर 30 फीट गहराई पानी में छुपाकर रखा था जिसे जांच टीम द्वारा कुआं के पानी को मोटर पंप लगाकर खाली कर वन्य जीव अवशेष को बाहर निकाला गया और वन अपराध प्रकरण क्रमांक 7463 / 15 दिनांक 07.02.2022 को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 939 50 एवं 51 के तहत् दिनांक 12.02.2022 को न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक रिमाण्ड पर जेल में भेज दिया है। साथ ही साथ इस कार्यवाही के दौरान दो अन्य व्यक्ति ( 1 ) बलदेव सिंह वल्द अंजोर सिंह, जाति गोड साकिन अदराली थाना – सीपत जिला- बिलासपुर ( छ.ग. ) ( 2 ) रहस राम पटेल जाति मरार बल्द सोहनू पटेल उम्र 30 वर्ष पता निरंतु , थाना- सीपत , तहसील मस्तुरी , जिला- बिलासपुर ( छ . ग . ) को भी जंगली सुअर अनुसूची -3 के प्राणी का शिकार कर अपने घर में वन्य जीव जंगली सुअर का अवशेष भी उनके घर से बरामद किया गया। जिन्हें वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत् पृथक से वन अपराध क्रमांक 7463/16 एवं 7463/17 दिनांक 11.02.2022 को पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया। इस कार्यवाही में सीपत थाना प्रभारी राजकुमार सोरी, महादेव खुंटे, समस्त पुलिस थाना स्टॉफ एवं वन परिक्षेत्र के वेद प्रकाश शर्मा वनपाल अजय बेन वनपाल, हफीज खान वनपाल , बहोरन लाल साहू वनरक्षक रमेश ठाकुर वनरक्षक रविन्द्र महिलांगे, चंद्रहास तिवारी वनरक्षक तथा वनमण्डल बिलासपुर के उड़नदस्ता की टीम का योगदान सराहनीय रहा है ।
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