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छत्तीसगढ़ टाइम्स डॉट कॉम । रायपुर
छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही पांचों राज्यों में अब चुनाव आचार संहिता लागू है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई गतिविधियों पर पाबंदी लग जाती है। ये पाबंदियां सिर्फ उम्मीदवार, सियासी दल या नेता के लिए ही नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए भी होती हैं. ऐसे में आपको आचार संहिता के नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए. आइये आपको आचार संहिता के नियमों के बारे में बताते हैं जिससे आप दंडात्मक कार्रवाई से बच सकें…
मतदान प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर होती है पाबंदी
1. सार्वजनिक उद्घाटन और शिलान्यास पर रहता है बैन.
2. किसी भी नए काम या योजना स्वीकृति पर मनाही.
3. सरकार अपनी उपलब्धियों के होर्डिंग्स नहीं लगा सकती.
4. सरकारी वाहनों से निकाल दिए जाते हैं सायरन.
5. सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, मंत्री, राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीरों पर होती है मनाही.
6. सरकार अपनी उपलब्धियों के विज्ञापन मीडिया में नहीं दे सकती.
7. रिश्वत लेना या देना माना जाएगा अपराध.
8. सोशल मीडिया पर कोई भी उन्मादी पोस्ट आपके लिए घातक साबित हो सकती है. आचार संहिता के नियमों के ध्यान में रखते हुए ही सोशल मीडिया पर किसी के बारे में लिखें.. या पोस्ट करें.
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