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अगर आप भी अपने या बच्चों के भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY – Sukanya Samriddhi Yojna) एक बेहतर विकल्प साबित होने कि सम्भावना है।
सबसे खास बात है कि अगर आप 31 जुलाई से पहले इनमें निवेश करते हैं तो केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए खास छूट का फायदा भी उठा सकते हैं। दरअसल, सरकार ने इन एकाउंट ्स को खोलने के लिए डिपॉजिट और एक्सटेंशन को लेकर कुछ छूट का ऐलान किया है।
कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने इस फायदा को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया था। हालांकि, अभी तक इसे व आगे बढ़ाने के बारे में सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है। ऐसे में अगर आप इन विकल्पों में निवेश कर भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं तो यह कार्य 31 जुलाई से पहले कर लेना चाहिए।
पीपीएफ डिपॉजिटी की अंतिम तरीख केन्द्र सरकार ने पीपीएफ सब्सक्राइबर्स (PPF Subscribers) के लिए 31 जुलाई तक डिपॉजिट करने की छूट दी है। यह वित्त साल 2019-20 के लिए है। लेकिन, पहले की तरह ही इस निवेश की लिमिट अधिकतम 1.5 लाख रुपये की ही होगी। सरकार के इस कदम उन एकाउंट होल्डर्स को फायदा मिल सकेगा, जिन्होंने लॉकडाउन की वजह से अपने एकाउंट को में कोई डिपॉजिट नहीं किया था। लेकिन, अब उनके पास इस डिपॉजिट की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 तक है।
डिपॉजिट अवधि बढ़ाने के अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने कुछ अन्य राहत भी दी है। 31 जुलाई तक सरकार ने कोरोनोवायरस लॉकडाउन के कारण सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) खाते खोलने के लिए पात्रता मानदंडों में कुछ छूट की भी घोषणा की थी। सुकन्या समृद्धि खाता 31 जुलाई, 2020 को या उससे पहले उन बेटियों के नाम से खोला जा सकता है, जिनकी आयु 25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान 10 साल पूरी हो चुकी है।
सुकन्या समृद्धि योजना में इस समय 7.6 प्रतिशत की दर से ब्याज मिल रहा है। इस योजना में खाता खुलवाते समय जो ब्याज दर रहती है, उसी दर से सारे निवेश काल के दौरान ब्याज मिलता है। सरकार ने पोस्ट कार्यालय सेविंग एकाउंट (PO Saving Schemes) समेत सभी स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Saving Schemes) में किए गए निवेश पर जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए मिलने वाले ब्याज की दरों में कोई परिवर्तन नहीं (Interest Rates Unchanged) किया है।
मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से अगर हर वित्तीय साल में 1.5 लाख रुपये 15 वर्ष तक जमा किया जाता है तो इस पर आपके द्वारा जमा किया गया कुल रकम 22,50,000 रुपए होगा व इस पर ब्याज 41,36,543 रुपए बनेगा। हालांकि, यह एकाउंट 21 वर्ष सारे होने के बाद मैच्योर होगा। ऐसे में अकांउट पर जमा किए गए रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। 21 वर्ष तक यह रकम ब्याज के साथ बढ़कर करीब 64 लाख रुपए हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाला ब्याज केन्द्र सरकार हर तिमाही में तय करती है। ऐसे में मैच्योरिटी तक ब्याज दर में कई बार परिवर्तन हो सकते हैं।
आयकर डिपॉर्टमेंट ने विभिन्न आईटी एक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट की अवधि को भी 31 जुलाई तक बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके बाद ऐसे निवेशक के पास भी मौका है कि वो आयकर एक्ट के सेक्शन 80C, 80D (मेडिक्लेम), 80G (डोनेशन) etc, के तहत वित्त साल 2019—20 के लिए निवेश कर सकते हैं।
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